दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही

      जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने दण्डप्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कि नींद एवं ट्रंक्वेलाइज श्रेणी तथा गर्भपात/गर्भ समापन की दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जाए।
      इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में  समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स ( समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टेबलेट्स  (समस्त वेलियम-10 टेबलेट्स, कॉम्पोज टेबलेट्स), ऑक्साजेपाम टेबलेट्स इत्यादि,समस्त इटिझोलाम टेबलेट्स , समस्त एल्प्राजोलम टेबलेट्स, (रिवोट्रिल आदि), समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/ टेबलेट्स (कोरेक्स सिरप/टेबलेट्स आदि), क्लोजापाम टेबलेट्स ( फ्रीजीयम टेबलेट्स आदि) इत्यादि का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जा सकेगा । साथ ही गर्भपात/गर्भ समापन संबंधित औषधियां जैसे Ru 486, Mifepristone एवं Misoprostal व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाइयों, गोली, इंजेक्शन, जैल का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही हो सकेगा।